भारतीय संघ का पुनर्गठन और नागरिकता (अनुच्छेद 5–11)

 

नागरिकता (भाग II : अनुच्छेद 5–11)

नागरिकता भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है।
भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

अनुच्छेद 5

संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता।

अनुच्छेद 6

वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए।

अनुच्छेद 7

वे लोग जो पाकिस्तान चले गए थे और फिर भारत लौट आए।

अनुच्छेद 8

भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति।

अनुच्छेद 9

किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।

अनुच्छेद 10

नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना।

अनुच्छेद 11

संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने तथा नागरिकता से जुड़े अन्य मामलों को विनियमित करने का अधिकार।


महत्वपूर्ण तथ्य

भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो, या माता–पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक भारत में निवास किया हो।
संसद को नागरिकता के अधिग्रहण, समाप्ति तथा अन्य संबंधित विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है।

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