Indian Constitution Part V (The Union) Articles 52 to 78 Explained | President, Vice President, Prime Minister & Council of Minister

 भारतीय संविधान के भाग V (संघ) में अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों व दायित्वों का विवरण दिया गया है। यह लेख UPSC, SSC, HPSC, HSSC, CET व अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। पढ़ें Indian Constitution Part 5 in Hindi की पूरी जानकारी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और polity GK notes।

अनुच्छेद 52: भारत के राष्ट्रपति का पद

भारत में एक राष्ट्रपति होगा, जो राज्य का प्रमुख होगा।

अनुच्छेद 53: कार्यपालिका शक्ति

भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाएँ शामिल होती हैं।

अनुच्छेद 55: निर्वाचन प्रक्रिया

राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) का प्रयोग होता है।

अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति का कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह पुनः निर्वाचित हो सकता है।

अनुच्छेद 57: पुनर्निर्वाचन की पात्रता

कोई भी व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पात्र है।

अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता

उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु का और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के पद की शर्तें

राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता और उसे किसी राजनीतिक दल से स्वतंत्र रहना होता है।

अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण

राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद की शपथ लेता है।

अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया

संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है।

अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति पद की रिक्ति

पद रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नया चुनाव कराया जाता है।

अनुच्छेद 63: उपराष्ट्रपति का पद

भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति की भूमिका

राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 65: राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल

कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह पुनः निर्वाचित हो सकता है।

अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति

रिक्ति की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है।

अनुच्छेद 69: उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है।

अनुच्छेद 70: अन्य व्यवस्थाएँ

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में संसद यह तय करती है कि कार्यवाहक कौन होगा।

अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद

इन चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है।

अनुच्छेद 72: क्षमादान का अधिकार (Pardoning Power)

राष्ट्रपति को क्षमा, दंड परिवर्तन या दंड माफी देने का अधिकार है।

अनुच्छेद 73: संघ की कार्यपालिका शक्ति

केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राज्यों तक भी लागू हो सकती है यदि संसद द्वारा अनुमति दी जाए।

अनुच्छेद 74: मंत्रिपरिषद

राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

अनुच्छेद 75: मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं।

अनुच्छेद 76: भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India)

भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है।

अनुच्छेद 77: राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन

सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और नियमों द्वारा संचालित होते हैं।

अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य

प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी देता है और उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है।

भारतीय संविधान भाग V

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