भारतीय संविधान भाग V (संघ): अनुच्छेद 79 से 124 तक
भारतीय संविधान का भाग V का यह खंड संसद (Parliament of India) से संबंधित है। इसमें राज्यसभा (Rajya Sabha), लोकसभा (Lok Sabha), विधायी प्रक्रिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति और न्यायपालिका की स्थापना तक के अनुच्छेद (79 से 124) शामिल हैं।
अनुच्छेद 79: संसद की स्थापना
संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है।
अनुच्छेद 80: राज्यसभा की संरचना
राज्यसभा स्थायी सदन है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।
अनुच्छेद 81: लोकसभा की संरचना
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
अनुच्छेद 82: संसदीय चुनाव क्षेत्र
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण संसद करती है।
अनुच्छेद 83: लोकसभा का कार्यकाल
लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
अनुच्छेद 84: सांसद बनने की योग्यता
सदस्य की आयु 25 वर्ष (लोकसभा) और 30 वर्ष (राज्यसभा) होनी चाहिए।
अनुच्छेद 85 से 94 तक (संक्षेप में)
- अनुच्छेद 85: संसद के सत्र बुलाने और भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
- अनुच्छेद 86: राष्ट्रपति संसद के सत्र को संबोधित कर सकता है।
- अनुच्छेद 87: राष्ट्रपति का संसद के प्रथम सत्र में भाषण।
- अनुच्छेद 88: संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार।
- अनुच्छेद 89: राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) और उपसभापति का उल्लेख।
- अनुच्छेद 90-94: लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कर्तव्य, त्याग पत्र और निष्कासन के प्रावधान।
अनुच्छेद 95 से 111 तक
- अनुच्छेद 95: संसदीय दलों के नेता।
- अनुच्छेद 96: राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी संसदीय कार्रवाइयाँ।
- अनुच्छेद 97: राष्ट्रपति के आदेश।
- अनुच्छेद 98: संसद के आंतरिक नियम।
- अनुच्छेद 99: संसद के सदस्य की शपथ।
- अनुच्छेद 100: संसद की कार्यवाही में मतदान प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 101-104: सदस्यता की शर्तें, त्याग पत्र और वेतन भत्ते।
- अनुच्छेद 105: संसद सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार।
- अनुच्छेद 106: संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते।
- अनुच्छेद 107-111: विधेयक की प्रक्रिया और राष्ट्रपति की स्वीकृति।
अनुच्छेद 112 से 124 तक
- अनुच्छेद 112: संघ बजट (Annual Financial Statement) का उल्लेख।
- अनुच्छेद 113-117: बजट की प्रक्रिया, वित्त विधेयक और परिमार्जन।
- अनुच्छेद 118-122: संसदीय नियमावली, कार्यवाही की गोपनीयता और विवाद।
- अनुच्छेद 123: राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।